पति की दूसरी शादी तलाक का आधार नहीं

पति की दूसरी शादी तलाक का आधार नहीं: पाक मुस्लिम संस्था

पाक की आधिकारिक धार्मिक संस्था 'काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी' ने मांग की है कि सरकार उस कानून को खत्म करे जिसके तहत कोई मुस्लिम महिला अपने पति के दूसरी शादी कर लेने पर उससे तलाक ले सकती है. 'काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी' के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद खान शीरानी ने मंगलवार को इस साल संस्था की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए शादी से जुड़े कानूनों पर चर्चा की. 'डॉन' की खबर के मुताबिक, शीरानी ने कहा कि इस्लाम ने महिलाओं को अपने पति से अलग होने का हक दिया है. पर पति का दूसरी शादी कर लेना तलाक का मान्य आधार नहीं हो सकता.

 
 
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