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- मुख्य गवाह से नहीं पूछा कि सलमान कार चला रहे थे या नहीं
गौरतलब है कि सलमान को साल 2002 के हिट एंड रन मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. उनके वकील अमित देसाई ने बंबई उच्च न्यायालय में आज कहा कि अभियोजन पक्ष ने एक प्रत्यक्षदर्शी अमीन कासम शेख से यह नहीं पूछा कि जब दुर्घटना हुई थी तो कौन कार चला रहा था.
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