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- सलमान खान को राहत...
सलमान खान से जुड़े वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस आग्रह को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि सलमान को ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया जाए. अदालत ने कहा कि मुकदमे के अंतिम समय में किसी आरोपी को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश डी.डब्ल्यू देशपांडे ने आदेश के कार्यात्मक हिस्से में मौखिक रूप से कहा, 'आवेदन भारतीय साक्ष्य कानून के तहत स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अदालत आरोपी को ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं कर सकती.' न्यायाधीश ने कहा कि यदि आरोपी चाहे तो उचित चरण में लाइसेंस प्रस्तुत कर सकता है. उन्होंने कहा कि इस चरण में, गवाही लगभग पूरी हो गई है और इसलिए अदालत दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकती. अदालत ने 27 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और आज तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.