सलमान खान हिट एंड रन मामला

सलमान खान हिट एंड रन मामला: दलीलें पूरी, फैसले की तारीख की मंगलवार को होगी घोषणा

इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने सोमवार को अपनी दलीलें पूरी कीं. सलमान के वकील ने दलील दी कि चश्मदीद रवींद्र पाटिल के सबूत स्वीकार नहीं किये जाने चाहिए क्योंकि उनका निधन हो चुका है और वह जिरह के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उधर, अभियोजन का कहना है कि बचाव पक्ष को चश्मदीद गवाह से जिरह के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था. पाटिल दुर्घटना के समय सलमान का पुलिस अंगरक्षक था और उसने शिकायत में आरोप लगाया था कि 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में एक बेकरी में अपनी कार टोयोटा लैंड क्रूजर चढाने के समय अभिनेता नशे ही हालत में थे. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे. एक संबंधित घटनाक्रम के तहत, सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडेय ने खान की याचिका पर अपराध स्थल को रूपांतरित करने के लिए बांद्रा पुलिस थाने के निरीक्षक और रूपांतरण करने वाली पुलिस टीम की तस्वीरें छापने वाले शहर के दो समाचार पत्रों को अवमानना के नोटिस भेजे. अखबारों ने रविवार को बांद्रा पुलिस थाने की एक पुलिस टीम का समाचार और तस्वीरें छापी थीं. पुलिस टीम यह साबित करने के लिए जुहू में जेडब्ल्यू मारियट होटल से दुर्घटनास्थल तक वाहन से गई कि करीब आठ किलोमीटर की यह दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं.

 
 
Don't Miss