दिल्ली में नहीं चलेंगे ई-रिक्शा

PICS:दिल्ली में ई-रिक्शे की टक्कर से बच्चे की मौत पर गंभीर दिल्ली हाईकोर्ट ने ई-रिक्शा पर रोक लगाई

एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा को चलाना अवैध है और इससे लोगों की जान को खतरा है. फिलहाल ये रोक 14 अगस्त तक के लिए ही है. 14 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ई-रिक्शा चलाने या नहीं चलाने पर फैसला लेगी. गौरतलब है कि दो दिन पहले दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ई-रिक्शा की टक्कर से 3 साल के बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया. दिल्ली में एक ई रिक्शे ने एक 3 साल के बच्चे को टक्कर मार दी थी. टक्कर से बच्चा अपनी मां की गोद से खौलते हुआ कड़ाही में जा गिरा जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद रिक्शे वाला मौके से फरार हो गया. ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उसे पकड़ने में काफी दिक्कतें आईं. इसी के चलते आज हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला लिया. चश्मदीदों की माने तो हादसा ई रिक्शा की लापरवाही से हुआ, उसने बड़ी तेजी से रिक्शे को मोड़ा जिसकी वजह से हादसा हुआ. लोगों का ये भी आरोप है कि ई रिक्शा चालक इस इलाके में लापरवाही से चलाते हैं.

 
 
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