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- अब बिना हेलमेट वाली महिलाओं का कटेगा चलान
दिल्ली परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर गुरुवार से सभी दो पहिया वाहन चालाने वाली या बैक सीट पर बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने इससे जुड़े नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है यानि अब अगर दो पहिला वाहनों के पीछे बैठने वाली महिलाओं ने हेलमेट नहीं लगाया तो उस वाहन का चालान किया जाएगा. वहीं इस अधिसूचना में सिख महिलाओं को हेलमेट लगाने से मिली छूट को जारी रखा गया है. गौरतलब है कि साल 1998 में ही दिल्ली सरकार ने बाइक के सभी सवारों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी बना दिया था. लेकिन सिख समुदाय के एतराज के बाद सरकार ने साल 1999 में मोटर वाहन नियम 1993 में बदलाव किया और महिलाओं के हेलमेट पहनने को ऑप्शनल कर दिया.
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