नर्सरी एडमिशन: सात मई को आएगा आदेश

दिल्ली नर्सरी एडमिशन: प्रवेश विवाद पर SC सात मई को देगा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश विवाद पर सात मई को आदेश सुनाया जायेगा. कोर्ट ने संकेत दिया कि अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के उन अभिभावकों को प्रवेश की अनुमति मिल सकती है जिन्होंने याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को सात मई को आदेश के लिये सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट किया कि वह सभी के लिये आदेश नहीं देगा और यह राहत सिर्फ उन्हीं 22 अभिभावकों को मिलेगी जिन्होंने अपने 24 बच्चों के प्रवेश के लिये शीर्ष अदालत में अपील दायर कर रखी है. शीर्ष अदालत ने 11 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के तीन अप्रैल के निर्देश पर स्थगनादेश लगाते हुए नर्सरी में प्रवेश पर रोक लगा दी थी.

 
 
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