अरे फिर लगी नर्सरी दाखिले पर ब्रेक

PICS: अरे फिर लगी नर्सरी दाखिले पर ब्रेक, SC ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश की प्रक्रिया शुक्रवार को फिर अधर में लटक गई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसकी वजह से सैकड़ों माता-पिता के सामने अनिश्चियता और चिंता का एक नया दौर शुरू हो गया. न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की पीठ ने हाई कोर्ट के तीन अप्रैल के अंतरिम आदेश पर आज रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया था कि लॉटरी के माध्यम से पड़ोस और दूसरी श्रेणियों में चयनित बच्चों को प्रवेश दिया जाये. शीर्ष अदालत ने देश के दूसरे हिस्सों से राजधानी में आने वाले अभिभावकों की अपील पर यह आदेश दिया. ये अभिभावक अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के तहत अपने बच्चों के लिये प्रवेश चाहते हैं. इस श्रेणी को दिल्ली सरकार ने प्रवेश प्रक्रिया के दौरान खत्म कर दिया था.

 
 
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