सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैध है जलमहल लीज

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान HC के फैसले को किया निरस्त, कहा वैध है जलमहल लीज

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए जलमहल रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को जलमहल झील को लीज पर देने की कार्रवाई को वैध ठहराया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 17 मई 2012 के आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें राज्य सरकार ने जलमहल रिसोर्ट कंपनी के साथ जलमहल झील को 99 साल के लिए लीज पर देने को अवैध माना था. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जलमहल रिसोर्ट कंपनी की अपील पर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 99 साल की लीज अवधि को 30 साल करते हुए कहा कि यह आदेश की तिथि से प्रभावी होगी. साथ ही कहा कि 30 साल की अवधि के बाद भी यदि लीज का नवीनीकरण होता है तो जलमहल रिसोर्ट को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि लीज की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो उस स्थिति में सरकार कंपनी को प्रोजेक्ट पर खर्च की गई राशि मुआवजे के तौर पर देगी.

 
 
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