'15 दिनों के भीतर जन लोकपाल'

केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, हम 15 दिनों के अंदर जन लोकपाल विधेयक लाएंगे..संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा राज्य सूची में वर्णित कुछ मुद्दों को छोड़कर कानून बना सकती है. राज्य केंद्र के कानून का उल्लंघन कर कोई कानून नहीं बना सकते. केजरीवाल ने कहा कि 2002 में नियमों में संशोधन किया गया और यह जोड़ा गया कि नया कानून बनाने के समय राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा, यह (नियम) गलत है. यह ब्रिटिश राज में होता था जब भारत सरकार को लंदन से अनुमति लेनी होती थी. उन्होंने कहा, दिल्ली में निर्वाचित सरकार है, ऐसे में यह पूरी तरह से गलत है. हम हर बाधा को पार करेंगे. हम चुपचाप नहीं बैठेंगे.

 
 
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