नर्सरी एडमिशन: HC में 25 फरवरी को सुनवाई

नर्सरी एडमिशन: 25 फरवरी को स्कूलों की याचिका पर सुनवाई करेगा HC

दिल्ली हाई कोर्ट उप राज्यपाल की ओर से नर्सरी प्रवेश के लिए जारी नए दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली निजी स्कूलों की याचिकाओं पर अब 25 फरवरी को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति मनमोहन ने मंगलवार को कहा, ‘‘31 जनवरी के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर मामले को सुनवाई के लिये 11 मार्च की जगह 25 फरवरी को सूचीबद्ध करें’’. अदालत ने कहा कि वह अगली तारीख से याचिकाओं पर सुनवाई प्रतिदिन करेगी. उसने दिल्ली सरकार, ऐक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स और फोरम फॉर प्रोमोशन ऑफ क्वालिटी एड्यूकेशन फॉर ऑल के वकीलों से कहा कि वे अपने जवाब के साथ तैयार रहें. नॉन फंडिंग निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने सर्वप्रथम हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दायर की थी और उससे नर्सरी प्रवेश दिशानिर्देश 2014-15 निरस्त करने का अनुरोध किया था.

 
 
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