पति,पत्नी और 'वो' रहेंगे एक साथ

पत्नी और प्रेमिका के बीच में कोर्ट ने बांटा पति, घर और खेत

मध्य प्रदेश की एक लोक अदालत ने शनिवार को एक अजीबो गरीब फैसला सुनाया है. लोक अदालत के इस फैसले के तहत कोर्ट ने पति-पत्नी और पति के साथ सह संबंध में रह रही महिला को भी उनके साथ रहने का हक दिया है. धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर के मांधाता निवासी बसंत माहूलाल और पत्नी शांति के साथ पिछले 10 साल से ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रह रही रामकुमारी भी एक ही घर में रहेगी. लोक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘लिव इन रिलेशनशिप’ को मान्यता देने के मद्देनजर ये फैसला दिया है. उसको अपने ‘पार्टनर’ के मकान, खेत और जमीन में आधा हिस्सा भी मिलेगा. इस फैसले में सबसे अनोखी बात तो ये है कि एक कमरे में पति रहेगा, जो घर के बीच में है. वहीं, उसके दूसरी ओर के एक कमरे में पत्नी और दूसरे कमरे में उनकी गर्लफ्रेंड रहेंगी. पति के कमरे का दरवाजा दोनों कमरों में खुलेगा और पति का कमरा दोनों की ओर 15-15 दिन के लिए खुलेगा.

 
 
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