ऐसे होंगे प्राईवेट स्कूलों में एडमिशन

PICS: दिल्ली के प्राईवेट स्कूलों को झटका, नई गाइडलाइंस पर होंगे एडमिशन

दिल्ली नर्सरी एडमिशन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूलों की अर्जी खारिज कर दी है.कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की गाइडलांइस को सही ठहराया है. बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोर्ट का फैसले आने के बाद ही स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी. हालांकि इससे पहले एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने नई गाइडलाइन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.आपको बता दें प्वाइंट सिस्टम के तहत अपने यहां बच्चों को नर्सरी में एडमिशन देना होगा. शिक्षा निदेशालय के इस आदेश से न सिर्फ पेरेंट्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि स्कूलों की मनमानी पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकेगा. निदेशालय ने अपने आदेश में दाखिले के प्वाइंट्स निर्धारित करते हुए उनकी वेटेज भी तय कर दी है.

 
 
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