दिल्ली नर्सरी एडमिशन में नया आदेश

दिल्ली नर्सरी एडमिशन: अदालत ने सभी सीटों पर नये सिरे से ड्रा निकालने का आदेश दिया

अदालत ने कहा कि ड्रा केवल उन सीटों पर नहीं होना चाहिए जो अंतरराज्यीय स्थानान्तरण श्रेणी खत्म करने से रिक्त हुई हैं. अदालत ने कहा कि बराबर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर बराबरी के साथ विचार किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति मनमोहन ने सरकार की 27 फरवरी की अधिसूचना के तीसरे उपबंध के प्रयोग पर रोक लगा दी जिसके तहत नये सिरे से ड्रा केवल खाली हुईं सीटों, ड्रा के पहले दौर में असफल रहे अभ्यर्थियों और अंतरराज्यीय स्थानान्तरण श्रेणी खत्म करने के बाद कम अंक पाने वालों के लिए होगा.

 
 
Don't Miss