16 दिसंबर: दिल्ली हाई कोर्ट में फांसी पर फैसला सुरक्षित

16 दिसंबर: दिल्ली हाई कोर्ट में गैंगरेप आरोपियों की फांसी पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक साल पहले 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप मामले में सुनाई गई मौत की सजा और चार आरोपियों की अपील पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों से 15 जनवरी तक अपनी लिखित दलीलें पेश करने के लिए भी कहा. गौरतलब है कि 23 साल की लड़की के साथ चलती बस में हुए गैंगरेप हुआ था. जिसमें छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक आरोपी ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली और एक आरोपी को स्कूली प्रमाणपत्र के आधार पर नाबालिग मानते हुए उसे तीन साल किशोर सुधार गृह में रहने की सजा दी गई है.

 
 
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