नर्सरी एडमिशन: HC सख्त, नहीं बदलेगी गाइडलाइंस

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन: HC से प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले पर शुक्रवार को प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है. प्राइवेट स्कूलों को दाखिले की प्रक्रिया में कोई राहत नहीं मिलेगी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उपराज्यपाल नजीब जंग की जारी गाइडलाइंस के आधार पर ही एडमिशन होगा और यह अगले एक साल तक के लिए मान्य होगा. कोर्ट ने सरकार से कहा कि नर्सरी एडमिशन एक ज्वलंत समस्या है, इसलिए उसे इसके स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर 11 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है. गौरतलब है कि उपराज्यपाल ने गाइडलाइंस में फेरबदल कर स्कूलों में प्रबंधन कोटे से 20 फीसद दाखिला बंद कर एक समान 100 प्वाइंट फॉर्मूला लागू करने का आदेश जारी किया था. दिल्ली में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी.

 
 
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