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- PPF खाते को निष्क्रिय होने से बचाएं
रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) काफी उपयोगी योजना है. सरकार ने इस योजना को काफी आकर्षक बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें. इसी उद्देश्य से पीपीएफ में में सालाना 1.5 लाख रूपए तक के निवेश पर आयकर में छूट का प्रावधान किया गया है. साथ ही मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होती है. इन्हीं तमाम खूबियों के कारण यह योजना काफी लोकप्रिय है. पीपीएफ 15 साल की लंबी अवधि की योजना है. इसमें निवेश के लिए डाकघर और चुनिंदा बैंकों की शाखाओं में खाता खुलवाया जा सकता है. पीपीएफ में निवेश की शुरुआत न्यूनतम 500 रूपए के साथ की जा सकती है. पीपीएफ खाते को चालू रखने के लिए इसमें हर साल कम से कम 500 रूपए जरूर जमा कराने होंगे. यदि किसी वजह से आप इस राशि को जमा नहीं करा पाते हैं तो यह खाता निष्क्रिय श्रेणी में आ जाता है. हालांकि इस स्थिति में खाते में पहले से जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है लेकिन उस पर किसी भी तरह का ऋण नहीं मिलता है. इस रकम को मैच्योरिटी से पहले नहीं निकाला जा सकता. यदि आप इस खाते में फिर से रकम जमा कराना चाहते हैं तो पहले इसे चालू कराना पड़ेगा.