मैटरनिटी बेनिफिट्स बिल: नई मां को होंगे अब ये बड़े फायदे

...और सुखद हुआ मां बनने का एहसास: जानिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स बिल के बड़े फायदे

मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को बृहस्पतिवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई. श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक 2016 पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें यह प्रावधान किया गया है. विधेयक में मैटरनिटी लीव की अधिकतम अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने का प्रावधान किया गया है ताकि माताएं अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें. साथ ही प्रसूति सुविधाएं किसी ‘अधिकृत माता’ या ‘दत्तक माता’ के लिए भी होंगी जो वे बालक के हस्तगत करने की तारीख से 12 सप्ताह की प्रसूति लाभ की हकदार होंगी.

 
 
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