नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में दो इंच से कम आकार वाले गुब्बारों की बिक्री पर 10 दिन के लिये प्रतिबंध लागू होगा ताकि होली के दौरान दूसरों पर पानी भरे गुब्बारे फेंकने वालों को नियंत्रित किया जा सके।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दो इंच या उससे कम आकार वाले गुब्बारों की बिक्री पर प्रतिबंध आठ से 17 मार्च के दौरान 10 दिन के लिये प्रभावी रहेगा।
यह कदम यह सुनिश्चित कराने के लिये है कि होली के उत्सव में शरीक नहीं होने के इच्छुक लोगों पर जबर्दस्ती रंग भरे गुब्बारे नहीं फेंके जायें।
दिल्ली पुलिस लोगों को इस तरह की गतिविधियों के जरिये राहगीरों या पशुओं को तंग करने या हुड़दंग मचाने के खिलाफ भी आगाह कर रही है।
अधिकारी ने कहा कि पुलिस के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जायेगा।
होली 10 और 11 मार्च को मनायी जायेगी।