अहमदाबाद। अहमदाबाद की एक अदालत ने गोधरा के बाद हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार पुलिस उपाधीक्षक केजी एर्डा को जमानत दे दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल ने एर्डा को गिरफ्तार किया था।
एर्डा की ओर से पिछले सप्ताह जमानत याचिका दाखिल की गयी थी। याचिका को सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश ए.के. आसवानी की अदालत में रखा गया जिन्होंने कुछ शर्तों पर एर्डा को जमानत दे दी।
जमानत इस शर्त पर दी गयी कि एर्डा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और एसआईटी की जांच में सहयोग देंगे।
एर्डा के वकीलों ने अदालत के समक्ष बयान दिया कि एर्डा ने एसआईटी के समक्ष और नानावती आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराया है।
उन्होंने दलील दी कि एर्डा ने अब तक एक पुलिस अधिकारी के तौर पर दंगों के मामलों में जांच में पूरी तरह सहयोग दिया है और इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।