2002 हिट एंड रन मामला:सलमान ने कहा,नहीं चला रहा था कार

Last Updated 27 Mar 2015 08:05:43 PM IST

हिट एंड रन मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को ‘‘झूठा’’ करार देते हुए बालीवुड अभिनेता सलमान खान ने अदालत में कहा कि वह 2002 में हुए हादसे के समय कार नहीं चला रहे रहे थे.


सलमान ने कहा,नहीं चला रहा था कार (फाइल फोटो)

इस हादसे में एक व्यक्ति मारा गया था और चार अन्य घायल हुए थे .

49 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि कार उनका ड्राइवर चला रहा था . उन्होंने अभियोजन पक्ष के इन आरोपों से भी इंकार किया कि हादसे से कुछ ही समय पहले उन्होंने शराब पी थी.

सफेद कमीज और नीले रंग की डेनिम जींस पहने अदालत में आए सलमान ने न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘‘ जिस समय हादसा हुआ , मेरा ड्राइवर अशोक सिंह कार चला रहा था.’’

सलमान को उनके खिलाफ पेश किए गए सबूतों पर आपराधिक प्रक्रि या संहिता की धारा 313 के तहत बयान देने के लिए सुनवाई के दौरान अदालत में समन किया गया था. न्यायाधीश ने उनसे 418 सवाल किए .

28 दिसंबर 2002 को तड़के मुंह अंधेरे सलमान की कार उपनगर बांद्रा में एक बेकरी में जा घुसी थी . इस हादसे में एक व्यक्ति मारा गया और फुटपाथ पर सो रहे चार अन्य लोग घायल हो गए थे .

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सलमान कार चला रहे थे और हादसे के समय शराब के नशे में थे . इस आरोप से सलमान ने इंकार किया है .

अदालत द्वारा यह कहे जाने पर कि उनका उनके खिलाफ मामले में क्या कहना है तो सलमान ने कहा, ‘‘ मैं खुद से पूछताछ नहीं करना चाहता लेकिन मैं बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करना चाहूंगा.’’

सलमान खान ने आगे कहा कि अदालत में उनके खिलाफ पेश किए गए सारे सबूत ‘‘झूठे’’ हैं . उन्होंने हादसे से कुछ ही समय पहले एक बार में शराब पीने के आरोप से भी इंकार किया जहां वह अपने भाई सोहेल खान तथा मित्रों के साथ गए थे .

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘ मैंने बार में एक गिलास पानी पिया था.’’ अभिनेता ने यह भी कहा कि उनके रक्त के नमूने की जांच करने वाला बाला शंकर विशेषज्ञ नहीं था. वह इस गवाह की गवाही का जवाब दे रहे थे जिसने अदालत को पूर्व में बताया था कि खान के रक्त के नमूने में 62 मिलीग्राम अल्कोहल पायी गयी थी जो निर्धारित सीमा से ऊपर थी. यह इस बात का संकेत है कि अभिनेता ने हादसे से पूर्व शराब पी थी.

सलमान खान ने न्यायाधीश को यह भी बताया कि रक्त के नमूने की जांच करते समय रसायन विश्लेषक विशेषज्ञ ने जांच के लिए निर्धारित प्रक्रि या का पालन नहीं किया. खान को दुर्घटनास्थल के तीन फोटोग्राफ दिखाए गए जिनकी उन्होंने शिनाख्त की. ये फोटो पूर्व में अभियोजन पक्ष ने पेश किए थे .

सलमान ने अदालत को बताया कि हादसे के दिन वह अपने मित्रों के साथ जुहू में एक बार में गए थे . शुरूआत में ड्राइवर अल्ताफ उनकी लैंड क्र ूजर एसयूवी चला रहा था . उसके बाद अल्ताफ चला गया और दूसरा ड्राइवर अशोक सिंह उनके साथ था.

उस दिन सलमान को ड्राइवर की सीट पर बैठे देखने वाले होटल के एक कर्मचारी की गवाही के जवाब में सलमान ने कहा, ‘‘ यह सही है कि जेडब्ल्यू मैरियोट होटल की पार्किंग में मैं गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठा था. लेकिन मैं ड्राइवर अशोक सिंह का इंतजार कर रहा था , जैसे ही वह आया मैंने सीट खाली कर दी.’’

एक अन्य सवाल के जवाब में सलमान ने कहा कि उस समय उनका पुलिस अंगरक्षक रविन्द्र पाटिल हादसे का गवाह नहीं था जैसा कि अभियोजन ने दावा किया है . सुनवाई के दौरान पाटिल का निधन हो चुका है . सलमान ने कहा, ‘‘ उस समय वह सो रहा था.’’

सलमान खान ने कहा, ‘‘ यह कहना झूठ है कि मैंने 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से गाड़ी चला रहा था और यह भी सच नहीं है कि इतनी तेज गति में मैं वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और इसीलिए हादसा हुआ. सचाई तो यह है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि अशोक कार को चला रहा था.’’

अभिनेता ने हालांकि यह स्वीकार किया कि दुर्घटना के बाद कार दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ गयी और परिसर के बाहर सो रहे कुछ लोगों पर जो चढ़ी.

हादसा उनके बांद्रा स्थित घर के समीप हुआ था.उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि वह हादसे के तुरंत बाद वहां से भाग गए . ‘‘मैं करीब 15 मिनट वहां था और मैंने अपने ड्राइवर से पुलिस को सूचित करने तथा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करने को कहा.’’

अभिनेता ने कहा कि उनके पड़ोसी फ्रांसिस घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ के इकट्ठा होने तथा भीड़ के उग्र होने की आशंका के कारण उन्हें वहां से चले जाने की सलाह दी . उनकी सलाह पर सलमान ड्राइवर को पुलिस को सूचित करने और घायलों की मदद करने को कहकर वहां से चले गए .

एक अन्य सवाल के जवाब में खान ने कहा कि उन्हें पुलिस ने बांद्रा में एक वकील के घर से गिरफ्तार नहीं किया था बल्कि उन्होंने हादसे के कुछ घंटे बाद खुद पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था.

अभिनेता ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आबकारी विभाग ने उन्हें शराब पीने के लिए कोई परमिट जारी किया था लेकिन यह बात पक्की है कि हादसे के दिन उन्होंने शराब नहीं पी थी.

ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सलमान ने अभियोजन पक्ष के इस दावे से इंकार किया कि उचित समय पर उनके पास लाइसेंस नहीं था.

इस पर उन्हें आरटीओ रिकार्ड दिखाया गया जो दर्शाता था कि उन्होंने हादसे के दो साल बाद 2004 में ड्राइविंग लाइसेंस लिया था. अभिनेता ने कहा कि रिकार्ड में दर्ज उनका पता और नाम आदि का ब्यौरा सही है . उन्होंने कहा, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि यह उनके नाम से जारी किया गया पहला लाइसेंस था.

एक सवाल के जवाब में सलमान खान ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हादसे के समय उन्हें कलाई पर खरोंच आयी थी जैसा कि पंचनामे में उल्लेख किया गया है .

सलमान खान के बयान आज पूरे हो गए और अदालत ने उन्हें 30 मार्च से बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी.

एक अन्य घटनाक्र म में न्यायाधीश ने मीडिया से कहा कि वह शाम तक बयान पूरे होने से पूर्व अभिनेता के बयान की रिपोटिर्ंग नहीं करे . अदालत ने मीडिया को मामले के गुण दोष के आधार पर जानी मानी हस्तियों के साक्षात्कार और परिचर्चा का प्रसारण करने से भी रोक दिया.

यह आदेश सलमान खान के वकील श्रीकांत शिवाडे के आवेदन पर पारित किया गया.

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत खान का बयान अभियोजन द्वारा अदालत में 25 से अधिक गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपने सबूतों को बंद करने के पश्चात मामले की सुनवाई के एकदम आखिर में आया. 

मस्जिट्रेट द्वारा गैर इरादतन हत्या का आरोप जो जाने के बाद सत्र अदालत में चल रही यह ताजा सुनवाई है . इस आरोप के तहत दस साल तक की सजा का प्रावधान है .

आईपीसी की धारा 340 के तहत गैर इरादतन हत्या के आरोप के अलावा सलमान खान पर धारा 279 के तहत लापरवाहपूर्ण तरीके से गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति की मौत का कारण बनने , धारा 337 के तहत निजी सुरक्षा को खतरे में डालते हुए लोगों को आहत करने और धारा 427 के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है .

खान मोटर वाहन अधिनियम : बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने : और बांबे निषेध अधिनियम : शराब पीकर गाड़ी चलाने : के तहत भी आरोपों का सामना कर रहे हैं .

मामले के चश्मदीद गवाह रविन्द्र पाटिल की तीन अक्तूबर 2007 को टीबी के कारण मौत हो गयी थी जिसने कथित रूप से खान को शराब के नशे में तेज गाड़ी चलाने के प्रति आगाह किया था . उसने पहली एफआईआर दर्ज करायी थी और पूर्व में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट की अदालत में गवाही में कहा था कि अभिनेता शराब पीने के बाद गाड़ी चला रहे थे .

जनवरी 2013 में सुनवाई के बीच में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वी एस पाटिल ने अभिनेता पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए सत्र अदालत को भेज दिया था.

पहले सलमान खान पर तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया था जिसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है .




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