NEET पर सरकार कानूनी सलाह लेगी: नायडू
सरकार ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय अहर्ता एवं प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर कानूनी राय मशविरा करने और तदनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू (फाइल फोटो) |
लोकसभा में शून्यकाल में कुछ सदस्यों द्वारा एनईईटी के कारण देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों के लिए उत्पन्न दिक्कतें का जिक्र किये जाने पर संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है लेकिन कई राज्यों ने इसे लेकर व्यवहारिक दिक्कतें बतायी हैं.
नायडू ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा अभी बाहर हैं. उनके आते ही वह उनके साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे और फिर कानूनी राय मशविरा करके उसके अनुरूप कदम उठाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि एनईईटी को लेकर कई राज्यों ने भाषा संबंधी दिक्कतों का उल्लेख किया है. वर्तमान व्यवस्था में 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं जिससे तमिल, तेलुगु, ओडिया, बंगाली, मलयालम कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं को बोलने वाले छात्रों को समान अवसर मिल पाते हैं लेकिन एनईईटी केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में होने के कारण क्षेत्रीय भाषा भाषी छात्रों के लिए समस्या हो सकती है.
नायडू ने कहा कि सरकार सभी पक्षों की बात सुनेगी और एक संतुलित निर्णय लेगी.
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