KV विवाद: न्यायिक समीक्षा के दायरे में जर्मन को तीसरी भाषा से हटाने का केंद्र का फैसला

Last Updated 21 Nov 2014 06:54:23 PM IST

केंद्रीय विद्यालयों में संस्कृत के स्थान पर वैकल्पिक विषय के रूप में जर्मन भाषा का शिक्षण खत्म करने का केंद्र सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के दायरे में आ गया.


तीसरी भाषा जर्मन पर केंद्र को नोटिस (फाइल फोटो)

न्यायालय ने इस मामले में दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करके उससे जवाब तलब किया है.
   
न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस विवाद पर यथाशीघ्र विचार करने पर सहमति व्यक्त करते हुये जनहित याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया.

न्यायालय इस मामले में 28 नवंबर को आगे विचार करेगा.
   
केंद्र सरकार के इस निर्णय को केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र के पिता ने जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है.
   
याचिकाकर्ता की ओर से वकील रीना सिंह ने दलील दी कि भाषा का चयन छात्रों और उनके माता-पिता पर छोड़ देना चाहिए और सरकार को इसमें अपना निर्णय नहीं थोपना चाहिए.

उनका यह भी कहना था कि सरकार को सत्र के बीच में ही अपना फैसला नहीं थोपना चाहिए.



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