सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के पूर्व सीएफओ नितिन जौहरी की जमानत रद्द की

Last Updated 12 Sep 2019 12:34:02 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भूषण स्टील के पूर्व प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और निदेशक नितिन जौहरी को जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।


जौहरी को कथित धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए गंभीर धोखाधड़ी मामलों की जांच करने वाले कार्यालय (एसएफआईओ) ने गिरफ्तार किया था।    

न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसएफआईओ की अपील पर यह फैसला दिया। एसएफआईओ ने उच्च अदालत के अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी।     

एसएफआईओ ने कथित धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए दो मई को जौहरी को गिरफ्तार किया था। उसने कई बैंकों में कथित रूप से गलत दस्तावेज जमा कराये थे।    

एसएफआईओ ने आरोप लगाया था कि भूषण स्टील के मामलों को जौहरी ही देख रहा था, वह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पैसा दिलाने का काम भी कर रहा था और वित्तीय वर्ष 2016-17 तक कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में हस्ताक्षरकर्ता भी वह ही था।    

एसएफआईओ ने आरोप लगाया था कि जांच के दौरान यह पता चला कि कंपनी में कथित तौर पर धोखाधड़ी की कई गतिविधियां हुई।

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment