कंपनियों के दावे निकले झूठे तो फंसेंगे विज्ञापन करने वाले सेलीब्रिटीज

Last Updated 21 Dec 2018 05:14:25 AM IST

उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया।


प्रॉडक्ट के झूठे प्रचार पर फसेंगे सेलीब्रिटी

इस विधेयक में भ्रामक विज्ञापनों में आना सेलीब्रिटी को भारी पड़ेगा।
इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई निर्माता या सेवा प्रदाता झूठा या भ्रामक प्रचार करता है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो उसे दो साल की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अपराध दोहराए जाने पर जुर्माने की राशि 50 लाख रुपए तक और कैद की अवधि पांच साल तक हो जाएगी।  विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 32 साल बाद उपभोक्ता संरक्षण कानून में कोई बदलाव किया गया है। यह विधेयक दो बार स्थायी समिति के पास भेजा जा चुका है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कराने के लिए तीन स्तरीय नियामक की व्यवस्था की गई है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग, उसके नीचे राज्य आयोग और सबसे नीचे स्तर पर जिला आयोग होंगे। केंद्रीय आयोग का आदेश नहीं मानने पर छह महीने तक की कैद या 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला आयोग के आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में और राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर अपील आदेश के 30 दिन के भीतर करनी होगी।

श्री पासवान ने बताया कि मिलावट करने वालों पर नकेल कसने के लिए विधेयक में अलग से प्रावधान है। यदि उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है तो छह महीने तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना, यदि उपभोक्ता को मामूली स्वास्थ्य नुकसान पहुँचा है तो एक साल तक की कैद और तीन लाख रुपए तक का जुर्माना, गंभीर स्वास्थ्य नुकसान की स्थिति में सात साल तक की कैद और पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना तथा उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में कम से कम सात साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने की व्यवस्था है।
विधेयक में ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग में अनुचित व्यवहार को रोकने तथा इन मामलों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को समुचित कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।
उपभोक्ता संरक्षण पर सरकार को सलाह देने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता सरंक्षण परिषद के गठन का प्रावधान है जिसके अध्यक्ष उपभोक्ता मामलों के मंत्री होंगे। इसकी बैठक कम से कम साल में एक बार होगी। राज्य और जिला स्तर भी ऐसे परिषदों को प्रावधान विधेयक में है। उपभोक्ता अधिकारों के हनन, अनुचित व्यापार तथा भ्रामक प्रचारों के नियमन के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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