SC ने जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली याचिका को किया खारिज, वकील पर लगा 50 हजार का जुर्माना

Last Updated 07 Dec 2018 12:20:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।


वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)

शीर्ष अदालत ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पी आई एल) दायर की थी।       

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस पी आई एल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।’’       

शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था।       

पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपये जमा नहीं कर देते।     

भाषा
नई दिल्ली


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