जेपी के निदेशक नहीं बेच सकेंगे निजी संपत्ति

Last Updated 23 Nov 2017 05:29:37 AM IST

32 हजार फ्लैट खरीदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के 13 निदेशकों तथा उनके परिवार के सदस्यों की निजी संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी.


जेपी के निदेशक नहीं बेच सकेंगे निजी संपत्ति

साथ ही अगले महीने तक 275 करोड़ रु पए जमा करने का भी आदेश दिया.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अजय खानिवलकर और धनंजय चंद्रचूड की बेंच ने निदेशकों के अपने परिजन की संपत्ति के हस्तांतरण पर भी रोक लगा दी और उन्हें आगाह किया कि अदालत के निर्देशों का कोई भी उल्लंघन उन्हें अपराधिक अभियोग और अवमानना के दायरे में ले आएगा. जिन 13 निदेशकों पर गाज गिरी है उनमें पांच प्रमोटर भी हैं.

अदालत ने रियल इस्टेट फर्म की तरफ से दिए गए 275 करोड़ रुपए के डिमांड ड्राफ्ट को भी स्वीकार कर लिया. बिल्डर कंपनी को 14 दिसम्बर तक 150 करोड़ और 31 दिसम्बर तक 125 करोड़ रु पए जमा करने का निर्देश दिया. न्यायमित्र पवन श्री अग्रवाल को कहा गया कि वह एक हफ्ते के अंदर वेबपोर्टल तैयार कराएं जिसमें परेशान घर खरीदारों की शिकायतों का विवरण हों.

गौर सिटी ग्रुप को 12 लाख जमा करने का अल्टीमेटम

ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इस क्रम मेंटीम ने गौर सिटी ग्रुप पर लगभग 12 लाख रुपए का श्रम कर बकाया है. इसे वसूलने के लिए संबंधित ग्रुप के सामने तहसील टीम ने मुनादी कराते हुए ग्रुप को 48 घंटे में बकाया धनराशि जमा कराने का अल्टीमेटम दिया है.

सहारा न्यूज ब्यूरो


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