आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

Last Updated 31 Aug 2017 06:33:56 PM IST

सरकार ने पैन को बायोमीट्रिक पहचान नंबर आधार से जोड़ने की समयसीमा चार महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.


(फाइल फोटो)

करदाताओं के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा गुरूवार को समाप्त हो रही थी. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जबकि सरकार ने पहले ही विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर देने की समयसीमा को भी इतना ही विस्तार दिया है. राजस्व विभाग पैन को आधार से जोड़ने की 31 दिसंबर की समयसीमा को अधिसूचित करेगा.
         
उच्चतम न्यायालय सरकार द्वारा आधार पर फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है. इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी. सूत्र ने कहा कि यह विस्तार इसी के अनुरूप दिया गया है.


        
आयकर कानून की धारा 139 एए कहती है कि किसी व्यक्ति के पास यदि एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है, तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी कर विभाग को देनी होगी.
         
सूत्र ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है वह अपना आयकर रिटर्न जमा कर सकता है, लेकिन जब तक वह अपना आधार नंबर नहीं दे देगा, उसके रिटर्न को प्रोसेस  नहीं किया जाएगा.
         
कर विभाग ने 31 जुलाई को कहा था कि जब तक यह निष्कर्ष नहीं आता है कि आधार संवैधानिक रूप से वैध नहीं है, तब तक कर रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 अगस्त तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा. उल्लेखनीय है कि लोगों के लिए अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समयसीमा भी 31 दिसंबर ही है.

भाषा


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