मृतक के आश्रित को नौकरी में केवल विधवा की आयु में छूट

Last Updated 24 Aug 2017 08:03:21 PM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि मृतक आश्रित के पुत्र एवं पुत्री के नियुक्ति की अधिकतम तय आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती लेकिन विधवा को विषेश परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है.


(फाइल फोटो)

पुत्र-पुत्री की अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष और विधवा की 40 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है. अदालत ने कहा कि विधवा को अन्य श्रेणियों एस.सी-एस.टी, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.
     
न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने अनुराग अवस्थी की विषेष अपील पर गुरूवार को यह आदेश दिया.


        
न्यायालय ने कहा कि जब आयु सीमा बढ़ा दी गई तो छूट देने का औचित्य नहीं है. विधवा को भी छूट देने का विवेकाधिकार प्राधिकारी को है.

याची के पिता भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवा थे. उनकी मौत के बाद पुत्र ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की, 30 वर्ष अधिक आयु के आधार पर नियुक्ति देने से इन्कार को चुनौती दी गई थी. एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दिया था जिसे अपील में चुनौती दी गई थी.

भाषा


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