टाटा समूह को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट की ताज मानसिंह होटल नीलामी को हरी झंडी
दिल्ली हाई कोर्ट ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी के खिलाफ इंडियन होटल्स कंपनी लि की याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो) |
टाटा संस के निदेशक मंडल से झंझावतों में फंसे टाटा समूह को गुरूवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जोर का झटका लगा. न्यायालय ने लुटियन जोन में स्थित ताज मानसिंह होटल की नीलामी को हरी झंडी दे दी.
न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग तथा न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘याचिका खारिज की जाती है.’’ खंडपीठ ने 24 अक्तूबर को आईएचसीएल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इसमें एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एनडीएमसी को इस संपत्ति की नीलामी रोकने का आदेश देने की याचिका खारिज कर दी गई थी.
एकल जज ने इसके अलावा पांच सितंबर के अपने आदेश में आईएचसीएल के और अवधि के लिए लाइसेंस के नवीकरण संबंधी आग्रह को भी खारिज करते हुए कहा था कि कंपनी विस्तार पाने की पात्र नहीं है.
एनडीएमसी के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था. यह पट्टा 2011 में समाप्त हो गया. इसके बाद विभिन्न आधार पर कंपनी को इसका नौ बार अस्थायी विस्तार दिया गया. इसमें से तीन विस्तार तो अकेले पिछले साल दिए गए.
एनडीएमसी ने इस साल जनवरी में कहा था कि वह होटल की नीलामी के लिए संपत्तियों का आकलन कर रही है. इस संपत्ति की नीलामी में पहले ही काफी देरी हो चुकी है.
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