भारत में अपना घर बना सकेंगे विदेशी निवेशक

Last Updated 01 Sep 2016 05:33:34 AM IST

सिंगापुर के माडल पर भारत देश में एक निश्चित सीमा तक निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को 20 साल का निवासी का दर्जा देगा.


भारत में अपना घर बना सकेंगे विदेशी निवेशक

सरकार ने अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के मकसद से एक नई नीति को मंजूरी दे दी है.

इस नीति के तहत देश में कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने वाले विदेशी निवेशकों को अब निवासी का दर्जा दिया जा सकता है जिससे वे देश में मकान खरीद सकेंगे और उनके लिए वीजा व्यवस्था उदार की जाएगी. उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी का अवसर और अन्य सहूलियतें दी जाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसके तहत 18 माह के दौरान 10 करोड़ रुपए तक और तीन साल में 25 करोड़ रुपए तक का विदेशी निवेश लाने वाले विदेशी निवेशक को 10 साल का निवासी परमिट दिया जाएगा. इस निवासी दज्रे को 10 और साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा.

ऐसे निवेशकों को यहां एक आवासीय संपत्ति खरीदने की अनुमति होगी. ऐसे निवेशक की पत्नी और बच्चे यहां नौकरी कर सकेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे. हालांकि, यह योजना पाकिस्तान और चीन के नागरिकों को उपलब्ध नहीं होगी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, ‘यदि भारत में आप एक न्यूनतम स्तर का निवेश करते हैं, तो आपको वीजा उपलब्ध होगा साथ ही संपत्ति खरीदने का अधिकार मिलेगा, परिवार के सदस्यों को नौकरी का अवसर मिलेगा.

इस बारे में एक विस्तृत नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है.’



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment