भाम्रक विज्ञापनों पर सेलिब्रिटी को हो सकती है पांच साल की जेल

Last Updated 30 Aug 2016 09:58:27 AM IST

भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्तियों यानी सेलिब्रिटी पर जवाबदेही तय करने संबंधी एक नये मसौदा विधेयक पर मंगलवार को विचार किया जाएगा.


वित्त मंत्री अरूण जेटली (फाइल फोटो)

इस मसौदे के तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्ती पर 50 लाख रूपये जुर्माने व पांच साल की जेल की सजा रखी जा सकती है.
    
सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक मंगलवार को होनी है. इसमें मसौदा विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश करने से पहले उपभोक्ता मंत्रालय विभाग द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.
   
इस अनौपचारिक मंत्री समूह में जेटली के अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिजली मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं.

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कड़े प्रावधानों तथा ऐसे विज्ञापन करने वाली हस्तियों की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव किया है.
   
सूत्रों ने कहा,‘ पहली बार अपराध पर 10 लाख रपये का जुर्माना व दो साल की सजा का प्रस्ताव है. वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी या एंबैस्डर दूसरी बार या आगे और गलती करता है तो 50 लाख रूपये तक का जुर्माना या पांच साल की सजा हो सकती है.’



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