Coal scam: राठी स्टील एंड पावर के अधिकारियों को जेल

Last Updated 27 Jul 2016 09:15:40 PM IST

कोयला ब्लाक आबंटन घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत ने राठी स्टील एंड पावर लि. (आरएसपीएल) के तीन शीर्ष अधिकारियों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई.


कोयला घोटाला: राठी स्टील एंड पावर के अधिकारियों को जेल (फाइल फोटो)

अदालत ने छत्तीसगढ़ में केसला उत्तरी कोयला ब्लाक आबंटन में अनियमितता को लेकर आरएसपीएल के तीन शीर्ष अधिकारियों को सजा सुनाई. इसमें सबसे बड़ी सजा तीन साल की है. इन सभी को मामले में कल दोषी ठहराया गया था. अदालत ने बुधवार को सजा सुनाते हुए कहा कि उनके \'अनैतिक कार्यों\' से देश को काफी नुकसान हुआ.

आरएसपीएल के 34 वर्षीय मुख्य का\"\"र्यपालक अधिकारी (सीईओ) उदित राठी तथा 60 साल के प्रबंध निदेशक प्रदीप राठी को तीन साल तथा 35 साल के सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) कुशल अग्रवाल को दो साल कैद की सजा सुनायी गयी.

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने केसला उत्तरी कोयला ब्लाक आरएसपीएल को आबंटित किये जाने में कथित अनियमितता को लेकर कंपनी तथा उसके सीईओ पर 50-50 लाख रुपये तथा प्रबंध निदेशक पर 25 लाख रुपये तथा एजीएम पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.  

दोषियों की इस दलील पर कि ब्लाक से कोई कोयला नहीं निकला, ऐसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, अदालत ने कहा कि कोयला का नहीं निकाला जाना ही देश के लिये काफी नुकसानदायक है. 

अदालत ने कहा, \'\'वास्तव में महत्वपूर्ण कच्चा माल की अनुपलब्धता से देश को उच्च बुनियादी ढांचा (औद्योगिक विकास) के रास्ते में अपार नुकसान हुआ..अत: कुल मिलाकर दोषी व्यक्तियों की अनैतिक कार्यों से देश को काफी नुकसान हुआ.\'\'

कोयला घोटाले में यह दूसरा मामला है जिसमें अदालत ने सजा सुनायी है. इससे पहले अप्रैल में अदालत ने कोयला ब्लाक आबंटन घोटाला मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लि. के निदेशकों आर सी रूंगटा तथा आर एस रूंगटा को चार साल कैद की सजा सुनायी थी.  अदालत में आरोपियों को कल दोषी ठहराये जाने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.



अपने आदेश में अदालत ने कहा कि समाज में \'सफेदपोश अपराध\' साधारण अपराधों से ज्यादा खतरनाक है.

 



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