आयकर शिकायत : अब नया ‘ई निवारण’ फार्म भर सकते हैं करदाता
करदाताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग शीघ ही एक नया फार्म ‘ई निवारण’ पेश करेगा.
(फाइल फोटो) |
यह फार्म आईटीआर फार्म की तर्ज पर होगा ताकि रिफंड व अन्य मुद्दों का समाधान व्यक्तिगत एसएमएस व ई-मेल के जरिए किया जा सकेगा.विभाग इस नये फार्म को शीघ्र ही सार्वजनिक करेगा. यह फार्म भी ई-आयकर रिटर्न फार्म :आईटीआर: की तरह ही होगा. विभाग की तरफ से यह नवीनतम पेशकश होगी.
इस एक पन्ने के फार्म को भरते समय करदाता का नाम, पैन, मोबाइल नंबर व ईमेल की जानकारी देना अनिवार्य होगा ताकि समाधान के बारे में व्यक्ति विशेष को स्वत: ही जानकारी मिल सके.
इस फार्म में व्यक्तिगत मामलों में आकलन वर्ष तथा कटौती करने वालों के मामले में वित्त वर्ष का उल्लेख कर शिकायत का ब्यौरा दिया जा सकता है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने उक्त जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘नयी पण्राली से यह सुनिश्चित होगा कि ई-फाइलिंग की तरह ही करदाता की शिकायत का निवारण भी केवल इंटरनेट सक्षम कंप्यूटर के माध्यम से ही हो जाए और उसे कर कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े.
इस ई निवारण परियोजना को विभाग के सभी इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस से सम्बद्ध किया जाएगा ताकि समाधान जल्द हो. इस फार्म को शीघ अधिसूचित किया जाएगा.’ इस फार्म को आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है. इसके अलावा इसे आयकर संपर्क केंद्र पर जाकर भी जमा कराया जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसी साल विशिष्ट ‘ई निवारण’ माडयूल पेश किया था ताकि करदाताओं की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा सके.
Tweet |