दुकानें, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठान खुलेंगे 24 घंटे, सातों दिन, महिलाएं भी करेंगी नाइट शिफ्ट

Last Updated 29 Jun 2016 06:08:11 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक मॅाडल कानून को मंजूरी दे दी है


(फाइल फोटो)

 इस कानून से इन प्रतिष्ठानों को अपनी सुविधा के अनुसार कामकाज करने यानी खोलने व बंद करने का समय तय करने की सुविधा मिलेगी.यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने व बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने तथा साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है.

इसके साथ ही इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में काम पर लगाने की छूट तथा पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा व क्रेच जैसी सुविधाओं के साथ कार्य स्थल का अच्छा वातावरण रखने का प्रावधन किया गया है.



सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया,‘ द मॅाडल शॅाप्स एंड इस्टेबलिशमेंट (रेग्यूलेशन आॅफ इंप्लायमेंट एंड कंडीशन आफ सर्विसेज) बिल 2016 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.' इस  मॅाडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी.

श्रम मंत्रालय द्वारा रखे गए प्रस्ताव के तहत राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं.

इस कानून का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है क्योंकि दुकानों व प्रतिष्ठानों के पास ज्यादा समय तक खुले रहने की आजादी होगी जिसके लिए अधिक श्रमबल की जरूरत पड़ेगी.

यह आईटी व जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च दक्ष कर्मचारियों के लिए दैनिक कामकाजी घंटों (नौ घंटे) तथा साप्ताहिक कामकाजी घंटों (48 घंटे) में भी छूट देता है. इस कानून को विधायी प्रावधानों में समानता लाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे सभी राज्यों के लिए इसे अंगीकार करना आसान होगा और देश भर में समान कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा.



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