राजारत्नम के साथ मित्रता कोई जुर्म का सबूत नहीं: रजत गुप्ता

Last Updated 19 Apr 2015 09:49:34 PM IST

गोल्डमैन साक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता ने कहा है कि जेल की सजा काट रहे राज राजारत्नम के साथ उनकी मित्रता से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने राजारत्नम को कोई भेद बता कर गैर कानूनी लाभ कमाया.


गोल्डमैन साक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता (फाइल)

गुप्ता को अमेरिका में कंपनियों की आंतरिक सूचना के आधार पर शेयरों के कारोबार के अपराध का दोषी करार दिया गया है.
   
आईआईटी और हार्वर्ड में शिक्षा प्राप्त भारतीय मूल के 66 वर्षीय रजत गुप्ता इस समय दो साल की जेल की सजा काट रहे हैं. गुप्ता ने अपनी सजा खत्म करने की याचिका के समर्थन में पिछले सप्ताह दाखिल जवाब में यह बात कही.
   
एक अपीलीय अदालत द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए गुप्ता ने कहा कि उनके खिलाफ भेदिया कारोबार के आरोपों ‘कानून के आगे नहीं ठहर सकते’ क्योंकि सरकार ने अरबपति राजारत्नम के साथ उनकी मित्रता के आधार पर उनके खिलाफ अभियोग चलाया.
   
अमेरिका की उस एक अपीलीय अदालत ने हेज-फंड प्रबंधक टाड न्यूमैन और वकील एंथॉनी चियासॉन को दोषी करार दिए जाने का फैसला पलट दिया है. अपनी की इस दूसरी सर्किट अदालत ने न्यायाधीश ने कहा कि भेदिया कारोबार का जुर्म साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह सबूत देना होगा कि अभियुक्त ने गैरकानूनी तरीके से भेद देने के बदले में कुछ व्यक्तिगत लाभ हासिल किया है.
  
गुप्ता के वकीलों ने अदालत में दाखिल अर्जियों में कहा है, ‘इस अदालत ने कहा है कि कंपनी की हर सूचना को बताना भेदियाकारोबार विरोधी कानून के तहत अपराध नहीं है.’





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