आईयूसी शुल्क के खिलाफ वोडाफोन की याचिका पर 9 मार्च को होगी सुनवाई

Last Updated 27 Feb 2015 09:54:21 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा इंटरकनेक्शन यूसेज शुल्क :आईयूसी: में परिवर्तन किये जाने के खिलाफ वोडाफोन की याचिका पर आज सुनवाई 9 मार्च के लिये स्थगित कर दी.


वोडाफोन (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति जे चेलामेर और न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुये कहा कि यह मामला आज ही उन्हें भेजा गया था.

इससे पहले, शीर्ष अदालत निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन की याचिका पर शीघ सुनवाई के लिये तैयार हो गई थीा. इस सेवा प्रदाता ने दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नये नियमों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

प्राधिकरण ने 23 फरवरी को नये शुल्क के प्रावधान की अधिसूचना जारी की थी. इसमें एक मोबाइल आपरेटर द्वारा दूसरे मोबाइल आपरेटर के नेटवर्क पर कॉल करने की स्थिति में देय राशि में 30 फीसदी की कटौती कर दी थी. नयी व्यवस्था एक मार्च से लागू होनी है.
 



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