आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा पर लाखों का जुर्माना

Last Updated 18 Dec 2014 09:29:12 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने पर निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक पर 50 लाख और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.


आईसीआईसीआई

इन बैंकों ने ‘धोखेबाजों’ को सांविधिक संस्था के नाम पर फर्जी खाता खोलने दिया.

रिजर्व बैंक ने इसी मामले में एसबीआई, एक्सिस बैंक व बैंक ऑफ पटियाला को भी सावधान किया है.

रिजर्व बैंक ने कहा, ‘केंद्रीय बैंक ने अन्य बातों के अलावा अपने ग्राहक को जानिए-मनी लांड्रिंग रोधी मामले में केवाईसी संबंधी उसके निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है.’

मामले का ब्योरा देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि उसे अगस्त, 2013 में एक प्रतिष्ठित सांविधिक संगठन से शिकायत मिली थी जिसमें पांच बैंकों में संगठन के कुछ अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ के जरिए धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी दी गई थी.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले पांच बैंकों में सांविधिक संगठन के नाम पर फर्जी बैंक खाता खोलने में कामयाब रहे. रिजर्व बैंक ने बताया कि इन खातों का इस्तेमाल मुख्य रूप से एक माह से दो साल की अवधि तक चेक, डिमांड ड्राफ्ट व पोस्टल आर्डरों को भुनाने में किया गया जबकि ये लोग इनके सही हकदार नहीं थे.

खास बात यह है कि बैंक इस गड़बड़ी को पकड़ नहीं पाए.
 

 

 

 



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