जनधन बैंक खाते पर मिलने वाले लाभ के लिए अलग खाते की जरूरत नहीं

Last Updated 22 Sep 2014 10:06:37 PM IST

सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलने वाले बैंक खातों पर मिलने वाले लाभ के लिए अलग खाता खोलने की जरूरत नहीं है.


प्रधानमंत्री जनधन योजना

 इसकी सभी सुविधायें पुराने खातों पर भी मिलेगी.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवायें विभाग ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 4.18 करोड़ खाते खुल चुके हैं. उसने यह भी बताया कि जिनके पास कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज या आधार कार्ड नहीं है उनका भी खाता खुलेगा. लेकिन इसके लिए उन्हें आवेदन के साथ स्व हस्ताक्षरित अपना दो फोटो देना होगा.

विभाग ने कहा है कि जिनके पास बैंक खाता है उन्हें इस योजना का लाभ उसी खाते पर मिल जायेगा.

दुर्घटना बीमा का लाभ रूपे कार्ड के माध्यम से मिलेगा और इसके लिए खाताधारक को संबंधित बैंक शाखा में रूपे कार्ड का आवेदन करना होगा. इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा खाते के संतोषजनक संचालन पर मिलेगी और इसके दायरे में आने वाले सभी खाताधारकों को यह सुविधा देने के आदेश दिये जा चुके हैं.

विभाग ने कहा है कि कुछ स्थानों पर इसके लिए आवेदन फार्म नहीं मिलने की शिकायतें मिली हैं. इसके मद्देनजर देश के सभी बड़े समाचार पत्रों में फार्म का विज्ञापन दिया गया था और वह पूरी तरह से मान्य है.

यह फार्म वित्तीय सेवायें विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.

उसने कहा है कि गत 16 अगस्त को रिजर्व बैंक ने एक दिशा निर्देश जारी किया था जिसके तहत बगैर वैध आधिकारिक दस्तावेज या आधार कार्ड के दो फोटो वाले बैंक खातों की वैध्यता मात्र एक वर्ष की है और इस खाते में वार्षिक 50 हजार रुपये से अधिक राशि जमा नहीं रखी जा सकती है.

पूरे वर्ष में इसमें एक लाख रुपये से अधिक का लेन-देन नहीं हो सकता है और एक महीने में अधिकतम 10 हजार रुपये निकाले जा सकेंगे.
 

 



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