एयरसेल-मैक्सिस डील:एफआईपीबी मंजूरी के लिए नहीं तोड़ा कोई नियम
पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी द्वारा मंजूरी दिए जाने में किसी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था.
चिदंबरम |
एयरसेल-मैक्सिस सौदे में अपने निर्णय के संबंध में सीबीआई के आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनके सामने यह मामला रखा था और उन्होंने इसे ‘सामान्य तरीके से’ मंजूरी दी थी.
गौरतलब है कि इस डील में 800 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए मंजूरी देने के मामले में सीबीआई को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने चिदंबरम की भूमिका पर जांच करने का आदेश दिया है.
एयरसेल-मैक्सिस मामले में विशेष अदालत में सौंपे गए अपने आरोप-पत्र में सीबीआई ने कहा कि मैक्सिस की मॉरीशस स्थित सहयोगी कंपनी मेसर्स ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर के एफडीआई की खातिर एफआईपीबी की मंजूरी मांगी थी और यह मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सक्षम थी.
विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी की अदालत में दाखिल आरोप-पत्र में कहा गया है, ‘बहरहाल, यह मंजूरी तत्कालीन वित्तमंत्री द्वारा दी गई. तत्कालीन वित्तमंत्री द्वारा उक्त एफआईपीबी मंजूरी दिए जाने की परिस्थितियों की पड़ताल के लिए आगे की जांच की जा रही है. इससे जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है.’
एजेंसी ने कहा कि वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपए तक के परियोजना प्रस्तावों पर मंजूरी देने के लिए सक्षम थे और उससे ज्यादा के प्रस्तावों के लिए सीसीईए की मंजूरी जरूरी थी.
आरोप-पत्र में सीबीआई ने दावा किया, ‘इस मामले में 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर के एफडीआई के लिए मंजूरी मांगी गई थी. लिहाजा, इसके लिए सीसीईए की मंजूरी जरूरी थी. लेकिन यह मंजूरी नहीं ली गई.’
बहरहाल, उस वक्त के घटनाक्रमों से वाकिफ सूत्रों ने कहा कि एफआईपीबी ने सिर्फ मंत्री की मंजूरी मांगी थी सीसीईए की नहीं, क्योंकि उस समय के नियमों के तहत यह जरूरी नहीं था.
सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस करार के इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन, टी आनंद कृष्णन, मलेशियाई नागरिक आगस्टस राल्फ मार्शल और चार कंपनियों - सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सिस कम्यूनिकेशंस बरहड, साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग लिमिटेड और एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क पीएलसी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है.
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