अध्यादेश पर रार

Last Updated 23 Oct 2017 06:21:51 AM IST

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने मौजूदा और पूर्व सरकारी कर्मिंयों को मुकदमों से बचाने के लिए जो अध्यादेश लाया है उसका समर्थन करना मुश्किल है.


मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (फाइल फोटो)

इसके बाद अब मौजूदा और पूर्व न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस या न्यायालय में शिकायत करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी. ड्यूटी के दौरान यदि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो सरकार की अनुमति के बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकती. यही नहीं इस आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच का आदेश नहीं देगा जो एक जज या मजिस्ट्रेट या कोई सरकारी कर्मचारी है या था.

आखिर ऐसे अध्यादेश का औचित्य क्या है? सरकार का तर्क है कि इससे सरकारी कर्मी निर्भीक होकर अपने दायित्व का पालन कर सकेंगे. मुकदमों के भय से सरकारी अधिकारी-कर्मचारी प्राय: निर्णय करने से बचते हैं. किंतु, सरकारी कर्मिंयों को उनके दायित्व पालन में निर्भीकता के लिए सरकार बनने के करीब चार साल बाद अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहा जा रहा है कि सरकारी अधिकारियों ने इसकी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी थी.

क्या इसका मतलब है कि इन सालों में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपने दायित्व का पालन ठीक से नहीं किया है? ऐसे समय जब देश में यह वातावरण है कि जो सरकारी अधिकारी-कर्मचारी जनता की सेवा के अपने दायित्व का ठीक से पालन नहीं करते, समय पर अपना काम पूरा नहीं करते, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, वसुंधरा सरकार का यह कदम उल्टी गंगा बहाने वाला है.



क्या वसुंधरा राजे ने इस पर विचार किया है कि अगर जनता की किसी अधिकारी या कर्मचारी से शिकायत होगी तो वह क्या करेगा? शिकायत लेकर मीडिया के पास जाने का भी कोई लाभ नहीं होगा. अध्यादेश किसी मामले से संबंधित सरकारी कर्मचारी के नाम, पते, तस्वीर और परिवार की जानकारी के प्रकाशन और प्रचार तक पर रोक लगाता है.

इसका उल्लंघन करने वाले को दो साल तक की सजा हो सकती है. इसका मतलब हुआ कि अगर कोई अखबार में किसी सरकारी कर्मी के बारे में कुछ छापता है या टीवी पर प्रसारित करता है तो वह दंड का भागी होगा. इतने व्यापक संरक्षण से तो वे निरंकुश हो सकते हैं. यह तो लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं हुई.

 

 

संपादकीय


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment