Kidnapping and ransom cases : अपहरण और फिरौती के मामले ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली जमानत

Last Updated 28 Apr 2024 11:42:31 AM IST

Kidnapping and ransom cases : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और फिरौती के एक मामले (Kidnapping and ransom cases) में मिली सजा पर रोक लगाने से शनिवार को इनकार कर दिया हालांकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।


इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जौनपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण एवं फिरौती मांगने के 2020 के मामले में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह को छह मार्च 2024 को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह ने जौनपुर की अदालत के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 24 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ धारा 364, 386, 506 और 120बी में मामला दर्ज किया गया था।

भाषा
प्रयागराज


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