Defamation case : BJP ने केजरीवाल व आतिशी के खिलाफ किया मानहानि का केस
आप विधायकों को पाले बदलने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश करने को झूठा बताते हुए भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर (Praveen Shankar Kapoor) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) एवं मंत्री आतिशी (Atishi) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा (Defamation Case) किया है।
BJP ने केजरीवाल व आतिशी के खिलाफ किया मानहानि का केस |
कपूर की शिकायत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Evenue Court) की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल नेता 4 मई को विचार करेंगी। उस दिन कपूर से साक्ष्य पेश करने को कहा जाएगा।
कपूर आम आदमी पार्टी के इस दावे से व्यथित हैं कि जब भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके (आप) नेताओं से संपर्क करता है तो भाजपा उसके नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करती है। उन्होंने अपनी अदालत को दी अपनी शिकायत में कहा है कि ये आरोप झूठे और निराधार हैं। आप नेताओं ने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है।
उन्होंने इसके लिए केजरीवाल के 27 जनवरी को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए ट्वीट का हवाला दिया है। साथ ही आतिशी के 2 अप्रैल की प्रेस कांफ्रेंस का भी हवाला दिया है।
केजरीवाल ने कथित रूप से अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि भाजपा ने आप के सात विधायकों से संपर्क किया है और उन्हें अपने पाले में करने के लिए 25 करोड़ रु पए की पेशकश कर रही है।
मालूम हो कि कपूर ने पिछले महीने आतिशी को उनके भाषण के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है, अन्यथा उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी।
कानूनी नोटिस में भाषण वापस लेने और टीवी और सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगने की मांग की गई थी। नोटिस में कहा गया था कि अगर आतिशी अपना भाषण वापस नहीं लेती है और माफ़ी नहीं मांगती है तो वे उनके खिलाफ़ दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की मुकदमा करने के लिए बाध्य होंगे।
उसमें यह भी कहा गया था कि आतिशी की प्रेस कांफ्रेंस के बाद से कई लोगों ने कपूर से संपर्क किया था और उन्हें ऐसी पार्टी का सदस्य होने का दोषी ठहराया है।
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